HomeUnlabelledमंगेतर को 'अश्लील मैसेज' भेजना अपराध नहीं, कोर्ट ने शख्स को किया बरी
रविवार, 21 नवंबर 2021
मंगेतर को 'अश्लील मैसेज' भेजना अपराध नहीं, कोर्ट ने शख्स को किया बरी
मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक शख्स को शादी का वादा कर रेप के मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया कि मंगेतर को शादी से पहले अश्लील मैसेज भेजना किसी की गरिमा का अपमान नहीं होता. http://dlvr.it/SCwWrm
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