आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है. चुनाव आयोग ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक वहां के चुनाव में वोट दे सकेगा. इसके लिए वोटर को जम्मू-कश्मीर का Domicile यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है. जम्मू कश्मीर में रहने वाले भारतीय नागरिक 15 सितंबर से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं. और ये प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी. देखें सुधीर चौधरी कर रहे विश्लेषण.
http://dlvr.it/SWsVzf
http://dlvr.it/SWsVzf
EmoticonEmoticon