केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के कुछ 'कानूनी और संवैधानिक पहलू' हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. केंद्रीय मंत्री का मानना है कि परिसीमन प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसे 2026 के बाद किसी भी समय लागू किया जा सकता है.
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