जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, क्रिसमस और 31 दिसंबर (नए साल की पूर्व संध्या) पर जिले के क्लब, रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क आदि में बिना परमिशन के पार्टी नहीं कर सकेंगे. कार्यक्रम की परमिशन के लिए संबंधित और जरूरी कागजात के साथ 20 दिसंबर तक आवेदन करें.
http://dlvr.it/T0J6Zb
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