नए कानून के तहत बिना सहमति के इस तरह की तस्वीरें और वीडियो बनाने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. कानून में प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार अगर ‘डीपफेक’ कॉन्टेंड सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल होता है तो दोषियों को जेल की सजा हो सकती है.
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