सरकारी वकील प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी दंपति को छह महीने की अतिरिक्त जेल होगी. यह खौफनाक वारदात अगस्त 2022 की है, जब बच्चे की शारीरिक चुनौतियों के कारण उसके पिता और सौतेली मां ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी.
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