सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ कर दिया कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और समन पर आरोपी पेश हो गया है तो फिर ED उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है. ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के लिए स्पेशल कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी.
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