Gangster Anandpal Singh: आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चलाने का हुक्म दे दिया है.
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